बिलासपुर । नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन के परिणामस्वरूप गरीब परिवारों को होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2020 से जून 2020 की 3 माह की अवधि में अधिकतम तीन गैस सिलेंडर की संपूर्ण राशि उनके पंजीकृत बैंक खातों में ऑनलाइन जमा की जायेगी, जिससे वे गैस सिलेंडर प्राप्ति के समय भुगतान कर सके।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सक्रिय गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता के पंजीकृत बैंक खाते में 14.2 किलोग्राम रिफिलिंग की तीन बार की राशि जमा की जायेगी। इसी तरह 5 किलोग्राम सिलेन्डर के उपभोक्ता के खाते में 5 किलोग्राम रिफिलिंग की राशि जमा होगी, ऐसे खातों में 1 माह में अधिकतम 3 रिफिलिंग एवं 3 माह में 8 रिफिलिंग की राशि जमा होगी।

उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से राशि जमा करने की जानकारी भेजी जायेगी, जिससे व गैस सिलेंडर बुकिंग कर डिलिवरी के समय राशि का भुगतान कर सकें।

उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ऑनलाइन, एसएमएस, आई.व्ही.आर.एस. तथा मोबाईल एप आदि के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे। उपभोक्ता या उसके परिवार का मोबाईल नंबर नहीं होने पर गैस वितरक के काउन्टर में उपलब्ध प्रपत्र-1 भरकर बुकिंग करा सकेंगे। रिफिल लेते समय उपभोक्ता को रिफिल की राशि का भुगतान करना होगा।

उपभोक्ता द्वारा माह में गैस रिफिलिंग प्राप्त न करने पर राशि अगले माह के लिये स्थानांतरित हो जायेगी, किंतु ऐसे माह के गैस रिफिलिंग कराने की पात्रता अगले माह नहीं होगी।

यदि कोई उपभोक्ता अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर बदलना चाहता है तो तीन माह की योजनावधि में वह ऐसा अधिकतम एक बार ही कर सकता है। ग्राहक के लिये आवश्यक है कि उसका बैंक खाता चालू हो तथा आधार नंबर बैंक से जुड़ा हो। ग्राहक को अग्रिम न मिलने पर वह वितरक या हेल्पलाईन नंबर पर सूचित करेगा। बैंक खाते में आधार लिंक न होने पर अपने बैंक शाखा से संपर्क करेंगे। सभी ग्राहकों को केवल होम डिलिवरी ही प्रदाय की जायेगी।

इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत जिले के नोडल अधिकारी श्री प्रतीक अग्रवाल सेल्स आफिसर इंडियन आयल कार्पोरेशन मोबाईल नंबर 9425605752, श्री अमित कुमार विक्रय अधिकारी एचपी गैस मोबाईल नंबर 9831099654 तथा श्री पवन भारती विक्रय अधिकारी भारत गैस मोबाईल नंबर 812868229 से समन्वय कर अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इन सभी प्रक्रियाओं में सेनिटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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