गौरैला-पेंड्रा-मरवाही। अगर किसी प्रत्याशी, अभिकर्ता या राजनैतिक कार्यकर्ता के साथ वाहन में 50 हजार रुपये से अधिक की नगद राशि या 10 हजार रूपये से अधिक की सामग्री तथा शराब, हथियार आदि पाया जाता है, जिसका प्रयोग चुनाव में मतदाताओं को लुभाने में हो सके, तो उस नगदी तथा सामग्री को जब्त कर लिया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगदी तथा प्रचार सामग्री की जब्ती की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वाहन जांच तथा जब्ती की विडियोग्राफी की जायेगी। स्टार प्रचारक द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एक लाख रूपये तक की राशि ले जाते हुए या पार्टी के कोषाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें राशि तथा राशि का अंतिम प्रयोग स्पष्ट लिखा हो, के साथ कोई राजनैतिक कार्यकर्ता अगर उक्त राशि के साथ पाया जाता है, तो नगद राशि को जांच दल द्वारा जब्त नहीं किया जायेगा। इस स्थिति में जांच दल द्वारा प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि अपने पास रखी जायेगी।

अगर वाहन में जांच के दौरान 10 लाख रूपये से अधिक की राशि प्राप्त होती है और ऐसा कोई संदेह नहीं है कि इस राशि का प्रयोग किसी अपराध में, चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने में किया जायेगा और इस राशि का संबंध किसी प्रत्याशी या उसके अभिकर्ता तथा राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता से नहीं है तो जांच दल इस राशि की जब्ती नहीं करेगी तथा जांच दल इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित करेगा। जांच के दौरान एसएसटी टीम को अगर किसी अपराध के घटित होने का संदेह होता है या नगदी या सामग्री की जब्ती की जाती है, तो यह प्रक्रिया कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में जांच दल के पुलिस अधिकारी द्वारा की जायेगी। जांच दल के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा 24 घण्टे के भीतर अपराध दर्ज किया जायेगा तथा न्यायालय को सूचित किया जायेगा। जब्ती की नगद राशि की वापस पाने तथा आम जनता को चुनाव प्रक्रिया के दौरान असुविधा से बचाने हेतु एक जिला स्तरीय कमेटी की गठन किया जायेगा। कमेटी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण नोडल अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी होंगे।

यह कमेटी पुलिस या एसएसटी या एफएसटी द्वारा किये गये जब्ती के सभी मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकेगी। अगर कमेटी यह पाती है कि जब्ती के विरूद्ध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है या जब्त की गई राशि या सामग्री का संबंध किसी प्रत्याशी या राजनैतिक दल या चुनाव प्रक्रिया से नहीं है तो कमेटी तत्काल जब्त की हुई सामग्री या राशि को, उस व्यक्ति को सुपुर्द करने का आदेश जारी करेगी।

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