बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय में बेटी को गलत प्रक्रिया अपनाकर दाखिले से वंचित करने की शिकायत लेकर एक मां ने हाईकोर्ट याचिका दायर की है। अपने मामले की वे खुद पैरवी कर रही हैं।

खपरगंज की अर्शिया सुल्ताना ने अपनी बेटी अरबिया मारफानि को लाला लाजपत राय, आत्मानंद उत्कृष्ट शाला में भर्ती कराने के लिए सन् 2021 में ऑनलाइन आवेदन जमा किया था। उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की कि लॉटरी से किए गए चयन की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, जिसके कारण उसकी पुत्री को प्रवेश नहीं मिल सका। तब जिला शिक्षा अधिकारी ने अर्शिया सुल्ताना को पत्र भेजकर बताया कि 15 जुलाई 2021 को चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भविष्य में सीट रिक्त होने की स्थिति में उनकी बेटी का आवेदन लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी के इस पत्र के आधार पर वर्ष 2022 में सीट रिक्त होने पर अर्शिया सुल्ताना ने फिर ऑनलाइन आवेदन जमा किया लेकिन 5 मई 2022 को लॉटरी की प्रक्रिया में फिर उसकी बेटी को अवसर नहीं मिला। इस दाखिले में सिर्फ 2% में बालिकाओं को लिया गया है, जबकि 21 मार्च 2022 को शासन ने गाइडलाइन दी है कि रिक्त सीटों पर 50% बालिकाओं का चयन किया जाए। बालिकाओं के आवेदन नहीं मिलने पर ही बालकों को रिक्त सीट दी जाए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इसकी पैरवी भी खुद की। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को मूल रिकॉर्ड के साथ अगले 29 जून को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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