संचालकों को प्रचार सामग्री का बिल और संख्या का ब्योरा देने का निर्देश, उल्लंघन पर है छह माह के कारावास का प्रावधान

बिलासपुर। जिला निर्वाचन कार्यालय की उड़नदस्ता टीम ने प्रिंटिंग प्रेस में छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने प्रचार सामग्री की विस्तृत जानकारी और बिल प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से मांगे हैं। उड़नदस्ता टीम ने प्रचार सामग्री में प्रकाशित विज्ञापन की अनुमति की जानकारी भी संचालकों से जमा करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, पाम्पलेट आदि छपवाने पर संचालक को नाम और प्रतियों की संख्या लिखवाना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर दोषी पाये जाने पर छङ माह तक के कारावास का प्रावधान है।

उड़नदस्ता टीम ने शहर के तारबाहर स्थित रूबी प्रिंटिंग प्रेस, जूनी लाईन के मयूर प्रिंटिंग प्रेस, मेडिकल काम्प्लेक्स के पीछे खण्डेलवाल प्रिंटिंग प्रेस, बृहस्पति बाजार स्थित अंकुर प्रिंटिंग प्रेस, मगरपारा रोड स्थित गोस्वामी प्रिंटर्स, करबला रोड स्थित सीजी प्रिंटर्स और तेलीपारा स्थित सन प्रिंटर्स पर छापामार कार्रवाई की।

उड़नदस्ता टीम को जानकारी मिली कि कई प्रिंटिंग प्रेस संचालक प्रचार सामग्री में प्रकाशक का नाम एवं प्रतियों की संख्या नहीं दर्शा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद टीम ने कई प्रिंटिंग प्रेस में छापामार कार्रवाई की और संचालकों को निर्देश दिये कि प्रचार सामग्री में मुद्रक का नाम, प्रतियों की संख्या एवं अन्य नियमानुसार जानकारियां जरूर हों, साथ ही निर्वाचन कार्यालय की व्यय शाखा में भी जानकारी दें।

इसके अलावा प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रसारण के लिये भी पूर्व प्रमाणन के निर्देश हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में गठित एमसीएमसी टीम के पास अभ्यर्थियों को विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है।

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