राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, याचिका निराकृत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि बेमेतरा जिले में हुई हिंसक घटना के दौरान मारे गए रहीम मोहम्मद और इदुल मोहम्मद के परिवार लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला लेगी।

बेमेतरा के बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था। इस घटना में मारे गए भुवनेश्वर साहू की 8 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी, जबकि 11 अप्रेल को रहीम मोहम्मद और उसके बेटे इदुल मोहम्मद की हत्या हुई थी। भुवनेश्वर साहू के परिजनों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये मुआवजा व सरकारी नौकरी की घोषणा की थी लेकिन अन्य दोनों मृतकों के परिजनों को राहत नहीं दी गई थी। इस पर रहीम मोहम्मद की पत्नी अलहम बी और इदुल की पत्नी शकीला बी खान ने अधिवक्ता जैद अली में माध्यम से याचिका दायर की थी कहा गाय कि उक्त मुस्लिम परिवारों ने अपने दो कमाऊ सदस्यों को खो दिया है, इसलिये उन्हें भी समान राहत दी जाए। इसके अलावा हिंसा भड़काने वाले समूहों व व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उन्हें आगे तनाव पैदा करने से रोका जाए।

हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार व बेमेतरा जिले के अधिकारियों से जवाब दाखिल करने कहा था। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा व अतिरिक्त महाधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव ने सरकार की ओर न्यायालय को बताया कि सरकार दोनों मृतकों के परिवारों को सहायता देगी और इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की डिवीजन बेंच ने इस जवाब के बाद याचिका निराकृत कर दी। याचिका में उठाई गई अन्य मांगों को पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों का सहारा लेने की सलाह दी।

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