ड्रोन कैमरे के माध्यम से रखी जारी निगरानी

बिलासपुर। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिये जिला प्रशासन द्वारा 17 मई 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य एकत्रित होना प्रतिबंधित रखा गया है।

इसके बावजूद उक्त निर्देशों का उल्लंघन करना पाया जा रहा है। इसे देखतेहुए बिलासपुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ अधिकारियों को साथ लेकर आज  शहर में फ्लैग मार्च पर निकले। फ्लैग मार्च पुलिस ग्राउंड से प्रारंभ कर सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, बुधवारी बाजार, तोरवा चौक से होते हुए मंगला चौक  पहुंची। वहां से वापस  पुलिस ग्राउंड तक फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों से घर पर ही रहने,  बाहर ना घूमने एवं कोरोना वायरस  के संक्रमण  से बचने  के सभी उपाय अपनाने की अपील की। इसमें पांच मिनट तक झाग वाले साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी का पालन करना, बाहर निकलने पर मास्क लगा कर रखना शामिल है।

बिना मास्क 250 लोगों पर कार्रवाई

बिलासपुर जिले  को ग्रीन  श्रेणी में  रखने के पश्चात कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय-समय पर नियमों में बदलाव किए गए हैं एवं लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानो को जारी रखने छूट भी दिये जा रहे हैं। परंतु  समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है और  बिना मास्क के अन्य किसी तरीके से चेहरा बिना ढके बाहर निकलने में छूट नहीं दी गई है। अनावश्यक भ्रमण करने, छूट प्राप्त दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिस पर से आज बिना मास्क लगाएं बाहर निकलने वाले 250 से अधिक व्यक्तियों पर कार्रवाई पूरे जिले के थाना क्षेत्रों में की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here