बिलासपुर। बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने और एयरपोर्ट के विस्तार के लिये दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3-सी कैटेगरी लाइसेंस के लिये जरूरी सभी अधूरे काम अक्टूबर माह में पूरा करने और निर्धारित प्रारूप में अतिरिक्त जमीन के लिये रक्षा मंत्रालय को आवेदन करने का निर्देश दिया।

बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार के अध्यक्ष संदीप दुबे, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव  व आशीष श्रीवास्तव की तरफ से एवं एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को एयरपोर्ट के रुके काम पूरा करने के लिये अक्टूबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्यापक जनहित के इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार समन्वय बनाकर युद्धस्तर पर कार्रवाई की जाये। राज्य सरकार 3 जी कैटेगरी का एयरपोर्ट विकसित करने के लिये आवश्यक राशि स्वीकृत कर तुरंत जारी करे। एयरपोर्ट विकास के लिये 1.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद आबंटन तीन माह से रुका हुआ है। अक्टूबर में कार्य पूरा कर इसकी जानकारी डीजीसीए को उपलब्ध कराई जाये ताकि वह 3 सी लाइसेंस के लिये बिना देरी किये निरीक्षण करे। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी तब इस दिशा में की गई कार्रवाई के बारे में सभी सम्बन्धित विभाग हाईकोर्ट को अवगत करायेंगे।

राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी में एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा तथा केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्र ने पैरवी की।

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