बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की उस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने उच्च-स्तरीय जाति छानबीन समिति के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने की मांग की थी। इसके अलावा हस्तक्षेपकर्ता संतकुमार नेताम की भी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें भी दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है।

नेताम की ओर से जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट के खिलाफ अजीत जोगी द्वारा दायर याचिका को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर की है। नेताम की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने भी समिति की रिपोर्ट को देखने व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की याचिका लगाई थी। जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को इस मामले में उन्होंने निर्णय दिया। अब इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को पेश होगी जिसमें सम्बन्धित पक्ष जवाब-दावा पेश कर सकेंगे।

 

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