बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक भू-स्वामी के पक्ष में फैसला देते हुए नया रायपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ एक करोड़ 14 लाख से अधिक का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

मंदिर हसौद राजस्व सर्किल के अंतर्गत ग्राम रीको के कृषक सुनील कुमार रात्रे ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी 2.35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी। इसे लेकर उनके पक्ष में 21 दिसम्बर 2015 को एक करोड़ 14 लाख रुपये का अवार्ड पारित हुआ था। इसके बाद उसने प्राधिकरण में कई बार आवेदन दिया लेकिन उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। हाईकोर्ट से उन्होंने ब्याज सहित मुआवजा दिलाने की मांग की। हाईकोर्ट में जस्टिस पी. सैम कोसी की एकलपीठ में आज इस मामले पर सुनवाई के बाद नया रायपुर विकास प्राधिकरण को 1.14 करोड़ रुपये, साथ ही अवार्ड पारित होने की तिथि 21 दिसम्बर 2015 से लेकर भुगतान करने की तिथि तक धारा 80 के अंतर्गत 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।

 

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