बिलासपुर। धमतरी जिले के कुरूद इलाके के चर्रा गांव में कृषि महाविद्यालय भवन के लिए आवंटित जमीन के खिलाफ दायर पीआईएल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर अर्थदंड लगाया।
याचिकाकर्ता मोहनलाल पटेल ने कोर्ट को यह अवगत कराया था कि उक्त शासकीय भूमि जिसमें कृषि महाविद्यालय भवन बन रहा है वह पहले शासकीय स्कूल भवन निर्माण के लिए आवंटित की जा चुकी है। स्कूल की भूमि पर कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है।
20 दिसंबर को चीफ जस्टिस की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब दिया गया कि  शासकीय प्राथमिक शाला, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय चर्रा के लिए आवंटित भूमि कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए आवंटित भूमि से काफी दूर है। सरकार ने स्कूल के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है।
पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर अर्थदंड लगाया है।

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