रायपुर : रायपुरवासी अब छठ पूजा कर सकेंगे, कलेक्टर ने छठ पूजा की अनुमति दे दी है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक व अन्य कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही छठ पूजा की जाएगी। छठ घाट पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे. पूजा स्थलों में छोटे बच्चों व बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोजन समितियों को अनावश्यक भीड़ जमा न होने देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बता दें कि छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही समय-समय पर सेनेटाइजर का भी इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है। पूजा स्थलों में पान, गुटखा, खाकर अन्यथा थूकना भी प्रतिबंधित रहेगा।राज्य सरकार के द्वारा दिये गए निर्देशानुसार छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। वहीं पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति भी नहीं होगी।

 

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