बिलासपुर। कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए मनमाना बिलिंग करने की शिकायत करने के बावजूद कलेक्टर दुर्ग द्वारा मामूली कार्रवाई करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दुर्ग कलेक्टर को एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता पूरनलाल छाबरिया ने अपनी याचिका में कहा है कि दुर्ग जिले के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए 15 से 20 लाख रुपए की बिलिंग की गई। इसके बाद भी कई मरीजों की मौत हो गई। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दुर्ग कलेक्टर से निजी अस्पताल की मनमानी के खिलाफ शिकायत की थी और पीड़ितों के परिजन को अतिरिक्त राशि वापस दिलाने की मांग की थी। इसके बावजूद कलेक्टर ने अस्पताल पर केवल साधारण जुर्माना लगाया। चीफ जस्टिस की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में भी शासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था लेकिन जवाब नहीं आने पर दुर्ग कलेक्टर को एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रकरण का आदेश दिया गया है।