बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के नैला रेलवे स्टेशन के पास सन् 1981 से काबिज लोगों को हटाने तथा निर्माण तोड़ने की नोटिस देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने रेलवे के अफसरों को 18 जनवरी को जवाब के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।
नैला स्टेशन के सामने ओम कश्यप और सत्येंद्र कश्यप का होटल व घर है। तहसीलदार ने सन् 1981 में उक्त भूमि पर उन्हें लीज प्रदान की थी। नवंबर 2021 में इन लोगों को रेलवे ने एक नोटिस जारी कर पूरी संपत्ति को हटाने और तोड़ने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध लीज धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने जांजगीर-चांपा कलेक्टर को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर उक्त भूमि, खसरा नंबर 597 का विधिवत सीमांकन कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। इसके बाद राजस्व अधिकारियों की टीम ने मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की। इसके अनुसार सन 1909 से 1910 के बीच उक्त जमीन को शासन के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। यह जमीन बाद में याचिकाकर्ता को लीज पर दी गई थी, जिसमें रेलवे का कोई अधिकार नहीं है।
जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद रेलवे के अधिकारियों को 18 जनवरी 2022 को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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