बिलासपुर। बीते 18 माह से एक 16 साल की नाबालिग लड़की का युवक ने अपहरण कर अपने घर बंधक बनाकर रख लिया। उसके माता पिता ने अपने बेटे की इस करतूत में साथ दिया। सभी मिलकर उससे मारपीट करते रहे। घर से निकलने, किसी से बात करने पर रोक लगा दी। लड़की को अपने मां-बाप से भी मिलने नहीं दिया। पीड़ित लड़की किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर पुलिस तक पहुंची। आरोपी और उसके माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

24 मार्च को लड़की ने रतनपुर थाने में पहुंचकर बताया कि भरवीडीह का विश्वकांत कमल उर्फ नानू (21 वर्ष) से उसकी दो साल पहले जान-पहचान हो गई। उसने धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ाकर शादी करने के नाम पर बहलाया-फुसलाया। उसने लड़की को भगाकर अपने घर में ही अपने माता-पिता की सहमति से रख लिया। बिना शादी किये ही पीड़िता से कहता रहा कि वह उसकी पत्नी है। वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी के पिता रघुबीर कमल (45 वर्ष) और माता चमेली बाई (42 वर्ष) ने यह जानते हुए भी कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, आरोपी बेटे का साथ दिया। लड़की ने जब शादी कर परिवार रिश्तेदारों से मिलवाने के लिये कहा तो आरोपियों ने उसे घर में बंधक बनाकर रख लिया। उसके साथ लगातार मारपीट करने लगे, साथ ही मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगे। उसे घर से निकलने नहीं दिया जाता था और लड़की के घर से कोई आता भी था तो उससे मिलने, बात करने नहीं दिया जाता था।

24 मार्च को पीड़ित लड़की उनके चंगुल से किसी तरह भाग निकली और सीधे थाने पहुंची। रतनपुर पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी तथा उसके माता पिता को उनके भरवीडीह के घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। सभी के विरुद्ध 363, 366, 342, 323, 376 (2 एन), आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट 4, 6 के तहत कार्रवाई की गई। अदालत में सभी को पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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