सचिव डॉ. राय ने बंदियों को दी उपयोगी जानकारी, 11 सितम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

बिलासपुर। जिला केन्द्रीय जेल में कैदियों को विधिक सहायता के लिये जागरूकता शिविर रखा गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सुमित कुमार सोनी ने सजायाफ्ता व विचाराधीन बंदियों को अनेक कानूनी जानकारी दी और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कैदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 11 सितम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसका लाभ भी वे उठा सकते हैं।

डॉ. सोनी ने निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के मूलभूत अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, महिला उत्पीड़न, महिलाओं से संबंधित अधिकार, महिलाओं का भरण-पोषण, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निवारण कानून, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना अधिनियम 2005, महिलाओं के भरण-पोषण संबंधी पति से अधिकार, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013, हिंदू उत्तराधिकार अधि0 1956 में महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार आदि कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा वहां उपस्थित बंदियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों व समस्याओं का जवाब दिया।

सचिव डॉ. सोनी ने केन्द्रीय जेल बिलासपुर में बंद विचाराधीन बंदियों को बंदी के अधिकार, प्ली बार्गेनिंग, थानों के चालान पेश करने के अवधि, बंदियों को विधिक सहायता के तहत उपलब्ध किये जाने वाले अधिवक्ता की जानकारी दी। उन्होंने जेल में प्रतिदिन होने वाले दैनिक गतिविधियों व बंदियों की परेशानियों का जायजा लिया गया। डॉ0 सोनी ने जेल के बंदियों के लिये बनाये जाने भोजन के गुणवत्ता को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। शिविर में पम्फलेट का वितरण भी किया गया जिसमें सरल भाषा में कानून जानकारी दी गई है।

 

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