बिलासपुर। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाये जाने का आदेश आज दोपहर जारी कर दिया।  बकरीद और राखी के दिन भी लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी यद्यपि त्यौहार के सामान भी किराना दुकानों में बेचने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन जिले के बिलासपुर नगर-निगम क्षेत्र, बिल्हा तथा बोदरी नगर नगर पंचायत में लागू किया गया है।

लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की सूचना तीन दिन पहले जारी करने का आदेश दे रखा है जिसके अंतर्गत यह आदेश आज दोपहर जारी किया गया। वर्तमान लॉकडाउन 31 जुलाई की दोपहर चार बजे समाप्त होने वाला था जो अब लगातार 6 अगस्त तक जारी रहेगा।

जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 27 जुलाई तक की स्थिति में जिले में 617 कोरोना मरीजों की पहचान हो चुकी है। लॉकडाउन के पिछले पांच दिनों में संक्रमितों की संख्या में 142 से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। अकेले 27 जुलाई को 72 नये मरीजों की पहचान हुई है, जो अब तक किसी एक दिन में मिले सर्वाधिक मरीज हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं जिसे रोकने के लिये सभी संभावित उपाय किया जाना आवश्यक है।

नये आदेश में पूर्ववत दोपहर 12 बजे तक आवश्यक राशन सामग्री व सब्जी दुकानों को खोलने की अनुमति है। पूर्व में डेयरी दुकानों को शाम को एक घंटे की छूट थी जिसे बढ़ाकर दो घंटे कर दी गई है। त्यौहारों के लिये अलग से किसी तरह की दुकान नहीं लगेगी बल्कि किराना दुकानों में ही राखी व त्यौहार की अन्य सामग्री बेची जा सकेगी।

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