बिलासपुर। मस्तूरी एवं बिल्हा में क्रशरों, कोयला एवं डोलोमाइट अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्तियों पर जांच कर पाये गये अनियमितताओं के आधार पर प्रशासन लगातार कार्रवाई की गई है।

मस्तूरी तहसील में ग्राम मस्तूरी, मोहतरा, एवं जयराम नगर में 7 निम्न श्रेणी चूना पत्थर खदान में स्थापित क्रशरों के संचालकों दौलत राम विधानी, कौशल सिंह, संजय अग्रवाल, अरुण जायसवाल, सुरईया बानो, सांई स्टोन क्रशर,  प्रोप्राइटर कपिल खनूजा एवं जय नहरिया बाबा क्रशर प्रोप्राइटर दीपक अग्रवाल, को  आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सील किया गया।

इसके अतिरिक्त बिल्हा तहसील के हिर्री स्थित डोलोमाईट के अस्थायी भण्डारण में स्थापित क्रशर संचालक बिलासपुर माईनिंग इंडिया प्रोप्राइटर नरेश कुमार अग्रवाल द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सील किया गया।

बिल्हा तहसील अंतर्गत ग्राम धौराभाठा एवं हिर्री में स्वीकृत 4 कोयला अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी क्रमशः खालसा कोल ट्रेडिंग कंपनी, राधास्वामी कोल कंपनी, जेआरआर मिनरल्स प्रा. लिमि., एवं मेसर्स रायल एनर्जी तथा 1 डोलोमाईट अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी गुप्ता स्टोन माईन्स के द्वारा पर्यावरण शर्तो का पालन नहीं करने तथा भू-राजस्व जमा नहीं करने के कारण पर्यावरण एवं राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर नोटिस थमाया।

इसी तरह  कच्चे माल एवं उत्पाद यथा कोल, गिट्टी एवं फ्लाईएश, स्लैग आदि का परिवहन बिना तारपोलिंग से ढके वाहनों के परिवहन की जांच की गई। पर्यावरण विभाग, राजस्व, खनिज, परिवहन, पुलिस विभागों के कर्मचारियों ने पेंड्रीडीह बाईपास से कोनी एवं मस्तूरी बाईपास पर 70 ट्रकों की जांच की। इनमें से 17 ट्रकों के द्वारा बिना तारपोलिंग एवं ग्रीन नेट के परिवहन करना पाया गया। 7 ट्रकों को परिवहन विभाग, 8 ट्रकों को कोनी थाना एवं 2 ट्रकों को चकरभाठा थाने में जब्त कर रखा गया है।

जिले में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता दलों द्वारा भी जिले अंतर्गत मस्तूरी, लाल खदान, मंगला, कोनी, सेंदरी, लोफन्दी, कछार एवं रतनपुर इत्यादि क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण 2 फरवरी एवं 3 फरवरी 2024 को किया गया। इनमें निम्न श्रेणी चूना पत्थर के 6 हाईवा, खनिज रेत के 7 हाईवा, ईट परिवहन करते 3 माजदा एवं एक ट्रैक्टर जब्त कर थाना कोनी, थाना सरकंडा, थाना सकरी एवं खनिज जांच चौकी लावर में अभिरक्षा में रखा गया। सभी पर अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

 

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