बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान 10 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। यह तब हुआ है जब इस दौरान हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड लॉकडाउन के लिये जारी गाइडलाइन को भी लागू किया है और अनेक स्टाफ कोरोना संक्रमित भी मिले हैं।

पहले लॉकडाउन यानि 23 मार्च 2020 से पिछले हफ्ते 9 अक्टूबर तक उच्च-न्यायालय में 10017 मामलों का निपटारा किया। इनमें से 1094 मामले ऐसे थे जो पांच साल से भी ज्यादा पुराने थे। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने इस दौरान 714 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 416 पांच साल से ज्यादा पुराने थे। एकल पीठों में 9 हजार 303 मामलों का निपटारा किया गया, इनमें से 678 केस पांच साल से अधिक पुराने थे। मार्च से अब तक हाईकोर्ट के 110 कार्यदिवस रहे जिनमें से 99 दिन वीडियो कांफ्रेंस से रिट पिटिशन, सिविल और क्रिमिनल, सभी तरह के मामले सुने गये। 6 दिन फिजिकल सुनवाई और 5 दिन फिजिकल तथा वीडियो कांफ्रेंस दोनों ही तरीकों से सुने गये।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इस दौरान समय-समय पर कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये जारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन ने स्वयं और अपनी निचली अदालतों को दिया था।

कोविड महामारी से पहले ही सभी हाईकोर्ट्स 5 साल से अधिक पुराने मामलों के निपटारे के लिये प्रयासरत हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश भी जारी किये थे। हाईकोर्ट बिलासपुर ने इन मामलों का निपटारा ऐसी स्थिति में किया है जब यहां के स्टाफ लगातार कोरोना संक्रमित पाये जा रहे हैं।

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