भारी जुर्माना अव्यवहारिक, प्रदेश में कुछ संशोधनों के साथ लागू

बिलासपुर । केन्द्र सरकार द्वारा जारी संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 एक सितम्बर से पूरे देश में लागू करने की बात की गई है लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया है।

रायपुर में स्पेशल डीजी आर के विज ने पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ में भी सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए नया मोटरयान अधिनियम एक सितम्बर से प्रभावी किया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई अलग अधिसूचना सरकार की ओर से जारी नहीं की जा रही है। वजह यह है कि नये नियम में भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है, जिसकी वसूली करने में मुश्किलें आएंगीं। प्रदेश सरकार ने इस पर विचार करते हुए तय किया है कि यदि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे पुराने दर पर ही जुर्माना देना होगा। यदि वह अपराध को स्वीकार नहीं करेगा तो उस पर नया प्रावधान लागू किया जायेगा।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि अभी नई अधिसूचना जारी करने का आदेश जिला पुलिस को नहीं मिला है। आदेश आने पर इसे लागू किया जायेगा।

मालूम हो कि नये अधिनियम में दंड स्वरूप न केवल जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ाया गया है बल्कि लाइसेंस निलम्बित करने और कैद की सजा भी बढ़ाई गई है। नाबालिग द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसके अभिभावक पर कार्रवाई की जायेगी।

नये अधिनियम में मोटे तौर ये प्रावधान किये गए हैः-

  1. सीट बेल्ट नहीं पहनने पर- 1000 रुपये (पहले 300 रुपये था)
  2. दुपहिया पर दो से ज्यादा सवारी 1000 रुपये (पहले 100 रुपया था)
  3. हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस निलम्बित (पहले 200 रुपये था)
  4. इमरजेंसी वाहन (एम्बुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये (पहले शून्य रकम थी)
  5. बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर-5000 रुपये (पहले 500 रुपये जुर्माना था)
  6. लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 5000 रुपये (पहले 500 रुपये था)
  7. ओवर स्पीड पर- 2000 रुपये ( पहले 500 रुपये था)
  8. खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5000 रुपये (पहले 1000 रुपये था)
  9. शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये (पहले 2000 रुपये था)
  10. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन से बात करने पर 5000 रुपये (पहले 1000 रुपये था)
  11. बिना परमिट वाहन चलाते पाये जाने पर 10 हजार रुपये (पहले 5000 रुपये था)
  12. गाड़ियों में ओवरलोडिंग पर 2000 रुपये और अधिक में प्रति टन 2000 रुपये। (पहले अतिरिक्त टन पर 1000 रुपये था)
  13. इंश्योरेंस न होने पर 2000 रुपये। (पहले 1000 रुपये था)
  14. नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर अभिभावक से 25 हजार जुर्माना, रजिट्रेशन रद्द। (पहले अभिभावक पर कोई जुर्माना नहीं था)

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