होलिका दहन व होली में पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे, जिले में बाहर से आने वालों को क्वारांटीन किया जायेगा

बिलासपुर। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने पांच से अधिक लोगों को एक जगह पर एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है। होलिका दहन व होली के दिन भी यह लागू रहेगा। नगाड़े, डीजे सहित सभी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वालों को क्वारांटीन पर रहना होगा। धार्मिक प्रतिष्ठानों में सामूहिक पूजा पर रोक लगाई गई है। सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन भी प्रतिबंधित किये गये हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंस व सैनेटाइजर अनिवार्य किया गया है, जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान लागू किया गया है।

कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा आज जारी आदेश के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैः-

  1. होली मिलन पर सार्वजनिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक नहीं होंगे। कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते हुए होलिका दहन किया जायेगा, जिसमें 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे।
  2. सभी पर्यटन स्थलों में प्रवेश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध।
  3. मास्क नहीं लगाने पर अर्थदंड, नहीं पटाने पर कानूनी कार्रवाई।
  4. सभी धार्मिक त्यौहारों में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह प्रतिबंधित।
  5. धार्मिक स्थलों पर केवल व्यक्तिगत पूजा। सामूहिक प्रवेश व पूजा नहीं।
  6. विवाह, अंत्येष्टि दशगात्र आदि कार्यक्रमों में कोविड-19 गाइडलाइन के कड़ाई के पालन के साथ अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति।
  7. सभी प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन प्रतिबंधित।
  8. दोपहिया वाहनों में दो से अधिक तथा चारपहिया वाहनों में चार से अधिक नहीं बैठेंगे।
  9. नगाड़ा, डीजे सहित सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध।
  10. अन्य राज्यों से हवाई, रेल, सड़क यात्रा कर जिले में पहुंचने वालों को 7 दिन क्वारांटीन पर रहना होगा अथवा 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अन्य के लिये बिलासपुर जिले में प्रवेश के बाद होम क्वारांटीन पर रहना होगा। व्यवसायिक, शासकीय या वैवाहिक कार्यक्रम में एक से तीन दिन के लिये आने वालों क्वारांटीन से छूट।
  11. सार्वजनिक स्थल, सिनेमा, मॉल्स आने-जाने वालों की दैनिक जांच।
  12. सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद, गंध महसूस न हो, उल्टी, दस्त या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड जांच कराना तथा रिपोर्ट प्राप्त होते तक क्वारांटीन में रहना। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर होम आइसोलेशन के लिये अनुमति शर्तों के साथ दी जायेगी।
  13. कोविड-19 की सघनता वाले क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जायेगा।
  14. सशर्त अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया हे कि कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण से रोकथाम में अधिकारी, कर्मचारियों को सहयोग देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीईसी 1860 की धारा 270 सहपठित महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दंडित किया जा सकेगा।

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