बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहायक शिक्षक के पदों पर बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। सरकार को 6 सप्ताह के भीतर चयन की नई प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है जिसमें डीएलएड प्रशिक्षार्थी उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए कहा गया है।
ज्ञात हो विगत 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन राज्य सरकार ने जारी किया था, जिसकी परीक्षा 10 जून को हुई थी। परीक्षा में शामिल होने की पात्रता बीएड और डीएलएड दोनों ही तरह के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया था।
डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवार विकास सिंह, युवराज सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि बीएड प्रशिक्षण उच्चतर कक्षाओं के लिए होता है, जबकि डीएलएड प्राइमरी स्कूलों के लिए। दोनों की ट्रेनिंग अलग-अलग तरह की होती है। बीएड में बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसके चलते प्राइमरी स्कूल में सिर्फ डीएलएल उम्मीदवारों को मौका देने का प्रावधान रखा गया था, मगर इस बार नियमों में संशोधन कर बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है, जो अवैधानिक है। साथ ही पूर्व में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी, हालांकि इस बीच कई उम्मीदवारों का चयन हो चुका था और वे ज्वाइनिंग दे चुके थे। 29 फरवरी को याचिका पर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश ज्वाइनिंग दे चुके बीएड प्रशिक्षित चयनित उम्मीदवारों पर भी लागू होगा।

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