बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 11 जुलाई  को लोक अदालत आयोजित किये जाने का निर्देश जारी किया गया था। इसके पूर्व इस वर्ष आयोजित होने वाली दो नेशनल लोक अदालत कोविड 19 (कोरोना) वैश्विक महामारी के कारण निरस्त की जा चुकी हैं।

न्यायालयों में गरीब पक्षकारों के प्रकरण काफी संख्या में लंबित हैं। इसमें समझौता योग्य प्रकरणों, पारिवारिक मामले तथा विशेषकर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पक्षकार अपने मामलों में शीघ्र निर्णय की अपेक्षा रखते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन मेनन तथा कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशन में ई-लोक अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों तथा समस्त तहसील न्यायालयों में आयोजित की जायेगी। लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण कराने के इच्छुक पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए न्यायालय की वेबसाइट भी देखी जा सकती हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री दूरभाष नंबर क्रमशः 15100 तथा  18002332528 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पक्षकार संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

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