बिलासपुर। कोरोना संक्रमित पाये गए व्यक्ति के बगल में बैठकर कोलकाता से रायपुर तक की हवाई यात्रा करने वाली एक युवती पर पुलिस ने आइसोलेशन के निर्देश की  अवहेलना करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। बिलासपुर में आइसोलेशन के निर्देश का उल्लंघन करने का यह पहला मामला है।

सरकंडा थाना क्षेत्र की इस युवती के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने महामारी अधिनियम धारा 3 के उल्लंघन पर धारा 188 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सरकंडा पुलिस के अनुसार उक्त युवती ने कोलकाता से रायपुर तक महाराष्ट्र के जिस व्यक्ति के बगल में बैठकर यात्रा की उसे कोरोना संक्रमित पाया गया है। 31 मार्च को चिकित्सकीय टीम ने उक्त युवती की जांच की थी और कोरोना संभावित होने के कारण ब्लड सैंपल को जांच के लिए रायपुर भेजा गया था। इसी दिन उसे व उनके परिवार को 21 अप्रैल तक होम आइसोलेशन पर रहने का निर्देश देते हुए इसकी सूचना उनके घर पर चिपका दी गई थी। उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए आरोपी युवती ने घर के बाहर चिपकाये हुए पोस्टर को फाड़ दिया और बाहर भ्रमण करने लगी। यह महामारी नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करना पाया गया। युवती और उसके परिवार को फिर से घर में रहने की हिदायत देते हुए निगरानी की जा रही है।

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