बिलासपुर। नेताजी सुभाष स्टेडियम, रायपुर के पुनर्निर्माण से प्रभावित वास्तुविद् नेहा श्रीवास्तव व संदीप श्रीवास्तव की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने दुकानों की नीलामी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इन दुकानों की आज ही नीलामी की तारीख तय की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने सुभाष स्टेडियम में दुकान किराये तथा लीज पर 1995 से ले रखा था। नगर-निगम बिलासपुर की ओर से 2014 में निर्णय लिया गया कि सुभाष स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाना है। पुनर्निर्माण में नई दुकानें नहीं बनाई जायेगी। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं का किराया अनुबंध निरस्त कर दिया गया। नगर-निगम के इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। नगर निगम आयुक्त की ओर से अधिवक्ता पंकज अग्रवाल ने हाईकोर्ट को दिये गये जवाब में कहा कि स्टेडियम में पुनः दुकानें नहीं बनाई जायेंगी। इसके बावजूद सन् 2017 में वहां पर दुकानें बना दी गईं। नगर निगम रायपुर ने इन दुकानों को बेचने के लिये नोटिस जारी किया। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसी दौरान नगर-निगम ने दुकानों की बिक्री नहीं होने पर नीलामी निरस्त कर दी। कोर्ट ने इस दौरान आदेश दे रखा था कि याचिकाकर्ताओं को वहां पर दुकानें दी जायें। इसके बावजूद दुकानें नहीं दी गई और 16 मार्च 2020 को फिर दुकानों की बिक्री, नीलामी के जरिये करने की सूचना जारी कर दी गई। इसके लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून रखी गयी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया कि ऐसे ही एक प्रकरण में जवाहर मार्केट में दुकानों को पुनर्वासित कर नई दुकानें दी जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं के साथ नगर निगम द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। नगर निगम के वकील ने आज कोर्ट में बताया कि वे याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता देने के लिये तैयार हैं। कोर्ट ने नगर निगम के प्रस्ताव की जानकारी लिखित में मांगी है और एक जुलाई को अगली सुनवाई रखी है।

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