बिलासपुर। सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन की दुबारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि 24 जून को स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन की जगह पर रतनपुर के बीएमओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव को पदस्थ किया था। इसमें कहा गया था कि डॉ. श्रीवास्तव के प्रभार ग्रहण करने पर डॉ. महाजन अपने पद से मुक्त होंगे। इस आदेश के खिलाफ डॉ. महाजन हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पदस्थापना मुख्यमंत्री के अनुमोदन से 27 मई 2019 को हुई थी। 24 जून 2022 के आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उनकी पोस्टिंग कहां की गई है। हाईकोर्ट ने डॉ. महाजन को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा कि यदि 24 जून के आदेश का पालन नहीं हुआ है तो डॉ. महाजन अपने पद पर बने रहेंगे। इस दौरान 24 जून से 29 जून तक अवकाश पर थे। उन्होंने 29 जून को वापस लौटकर सीएमएचओ के पद पर वापस आकर काम किया। उन्होंने डॉ. श्रीवास्तव को प्रभार नहीं दिया था। इधर हाईकोर्ट में प्रकरण लंबित रहने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने 24 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 26 जुलाई को एक नया आदेश निकाल दिया। इसमें कहा गया कि डॉ. श्रीवास्तव सीएमएचओ के प्रभार पर रहेंगे जबकि डॉ. महाजन संयुक्त संचालक बिलासपुर के पद पर कार्य करेंगे। इस आदेश के खिलाफ डॉ. महाजन ने याचिका दायर कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों में कहा गया है कि कोर्ट में याचिका लंबित होने के दौरान संशोधित आदेश जारी नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव व अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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