बिलासपुर। नक्सली क्षेत्र में घायल जवान के पक्ष में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसने इंश्योरेंस कम्पनी को 5 लाख रुपये का मुआवजा ब्याज सहित देने कहा है। एस आई यदुवीर सिंह 2007 में तब अपना हाथ-पैर गंवा बैठे थे जब वे दंतेवाडा में बिछाये गये एक लैंडमाइन की चपेट में आ गये थे। वे बम निरोधक दस्ते में थे और तलाशी के दौरान घायल हुए। उनका 45 प्रतिशत शरीर डेमेज हो गया और अब वे बम स्क्वाड टीम में काम करने में असमर्थ हैं, जिसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। इलाज के बाद अस्पताल से छूटने पर एसआई ने राज्य से अनुबंधित नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी से क्लेम किया लेकिन उन्हें नहीं मिला। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि नक्सली क्षेत्र में हमारी रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों और उनके परिवार की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए 2008 से लेकर अब तक के ब्याज समेत 5 लाख का क्लेम बीमा कंपनी याचिकाकर्ता एसआई को 45 दिनों के भीतर प्रदान करें।

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