राजधानी रायपुर में बिना मास्क पहने लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और राशन। कलेक्टर ने फिजिकल डिस्टेन्स और मास्क पहनने के नियम का पालन कराने के दिये निर्देश है. वही स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों द्वारा होम आइसोलेशन के लिए अनुमति देने हेतु प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित मरीजों की संख्या की सीमा हटा दी है। अब कलेक्टर होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले कोविड-19 के लक्षणरहित मरीजों को संख्या-सीमा की बाध्यता के बिना इसकी अनुमति दे सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप होम आइसोलेशन की अनुमति देने कहा है। उन्होंने इसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों और शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here