बिलासपुर। अम्बिकापुर नगर निगम की परिसीमन की दी गई चुनौती की याचिका को सोमवार को हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 243 जेडजी के तहत यह अधिकार है कि वह किसी नगर निगम को परिसीमन के अंतर्गत ला सकता है। ऐसे मामलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन की याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन एव जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की डबल बेंच ने की।

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