बिलासपुर। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग जगदलपुर के मुख्य अभियंता पीडी साय के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

साय का स्थानांतरण 15 सितम्बर को महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क निगम रायपुर में किया गया था जिसे उन्होंने अधिवक्ता संदीप दुबे व शांतम अवस्थी के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साय की ओर से कहा गया कि उनका तबादला नियम विरुद्ध है क्योंकि सड़क निगम का गठन कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। उनका विभागीय कैडर इस पद के लिये नहीं है। स्थानांतरण से पूर्व उनसे सहमति भी नहीं ली गई है। स्थानांतरण के तहत उनकी जगह पर जिन्हें पदस्थ किया गया है वे कनिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी के रहते ऐसा नहीं किया जा सकता। बड़े अधिकारियों के इशारे पर उनका विधि विरुद्ध तबादला किया गया है। मामले की सुनवाई आज जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की।

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