बिलासपुर। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश सहित देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अत्यावश्यक सेवा के आवागमन हेतु राज्य के भीतर एवं अन्य जिलों में आने-जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है।
आवेदन https://rebrand.ly/z9k75qp लिंक पर जाकर सीजी ई-पास एप्प डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक का फोटोग्रॉफ, पहचान पत्र-आधार कार्ड, व्यापार प्रमाण पत्र (जीएसटी पंजीयकरण या गुमास्ता, दुकान का पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन परमिट, ट्रांसपोर्ट परमिट आदि अपलोड किया जाना आवश्यक है।
अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. उइके ने बताया है कि आवेदक को ई-पास के लिये कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। एप्प के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात् आवेदक को ई-पास की स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी ई-पास एप्प के माध्यम से ही प्राप्त हो जायेगी।