बिलासपुर। सहायक संचालक कृषि पद के लिये जारी मेरिट सूची में स्थान हासिल करने के बावजूद अंतिम चयन सूची में नाम शामिल नहीं करने के खिलाफ एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार लोक सेवा आयोग व याचिकाकर्ता के स्थान पर चयनित अभ्यर्थी से जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता सुष्मिता कंवर ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सहायक संचालक कृषि के 25 पदों पर भर्ती के लिए 10 जून 2020 को पीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। वांछित योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री मांगी गई। इस पद के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन जमा किया था। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद जारी मेरिट लिस्ट में उसने स्थान प्राप्त किया लेकिन 6 फरवरी 2021 को जारी अंतिम चयन सूची में उनकी जगह कल्पना कुंजाम का नाम था। इसे पीएससी की गड़बड़ी बताते हुए याचिकाकर्ता ने चयन पर अपना दावा किया है।

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