बिलासपुर। सुखाधिकार के अंतर्गत दी गई जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर कब्जा करने के मामले में हाईकोर्ट ने मरवाही एसडीएम को 7 दिन के अंदर दीवार तोड़ने और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है।

मरवाही के स्व. चुन्नीलाल राय ने अपनी जमीन में से मोहम्मद सत्तार और उसके परिवार को आने-जाने का रास्ता दिया था। सत्तार के परिवार ने उसी जमीन पर घर के सामने दीवार बना ली और गेट लगाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ चंद्र लता राय ने अधिवक्ता अरुण कोचर एवं रेणु कोचर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने एसडीएम मरवाही को 7 दिन के भीतर दीवार तोड़ने और गेट हटाने का आदेश दिया है।

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