बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ सभी अदालतों में कल 27 मई से उपस्थिति के साथ नियमित सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के बाद बंद अदालती कामकाज ग्रीष्मावकाश को निरस्त करते हुए 18 मई से कामकाज शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि आज ही बिलासपुर, मुंगेली सहित कई जिलों को कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रेड जोन में शामिल किया गया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज शाम जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ राज्य के सभी न्यायालयों को बंद रखा जायेगा। हाईकोर्ट एवं सेशन कोर्ट में सिर्फ अत्यावश्यक प्रकृति के मामले जैसे जमानत के लिए आवेदन, सजा के निलम्बन के आवेदन आदि सुने जायेंगे। यह आदेश फिलहाल 15 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जायेगा।

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