बिलासपुर। नेशनल हाइवे ठेकेदार द्वारा रोड निर्माण के लिए नियमों को ताक में रखकर  बिना अनुमति पत्थर तोड़ने के लिये भारी मात्रा में विस्फोटकों का उपयोग कर ग्रामीणों के जानमाल के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

बिलासपुर जिले में नेशनल हाईवे अथॉरटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिलासपुर से पथरापाली तक 53.300 किमी एनएच-130 के लिए फोरलेन सडक का निर्माण किया जा रहा है। एनएचएआई ने निविदा के माध्यम से काम का ठेका अडानी की कंपनी बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को दिया है। निर्माण कंपनी ने पत्थर खनन के लिए रतनपुर नगरपालिका क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 37 के खसरा नंबर 6631/1 के रकबा 17.13 हेक्टेयर में से 01 हेक्टेयर जमीन को पर पत्थर खनन के लिए लीज पर लिया हुआ है। जहां पर शासन द्वारा तय मानकों को दरकिनार कर पत्थर खनन का काम कराया जा रहा है। इसकी षिकायत कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बिलासपुर में करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। खारून नदी से लगे पहाड़ पर मनमाने तरीके से खनन का कार्य कराया जा रहा है जबकि चिंहांकित नक्शे के हिसाब से खसरा नंबर 6631/1 के रकबा 17.13 हेक्टेयर में बीच की जमीन का 01 हेक्टेयर पर खनन के लिए ही खनिज विभाग द्वारा अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पत्थर खनन के लिए भारी मात्रा मे विस्फोटकों का उपयोग किया जा रहा है। इसकी शिकायत प्रभावित ग्राम पंचायत खैरखुडी के ग्रामीणों ने 24 जून 2020 को कलेक्टर कार्यालय में की है। इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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