बिलासपुर। जिले में व्यवसाय, प्रतिष्ठान, दुकानों, निर्माण कार्यों के संचालन के लिए एक घंटे की छूट और बढ़ा दी गई है। अब शाम 5 बजे की जगह शाम 6 बजे तक सभी बाजार व दुकानें संचालित की जा सकेंगी। सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा।

जिला कलेक्टर व दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग की ओर से आज यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार जिले की दुकानों और बाजार को अब सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक संचालित किया जा सकेगा।

ज्ञात हो कि लॉकडाउन के चलते जिले में भी धारा 144 लागू है और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समय-समय पर दिये गये आदेशों की समीक्षा की जाती है। शुक्रवार शाम सात बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को सिर्फ दवा, डेयरी, सब्जियों और पेट्रोल पम्पों को खोला जा सकेगा।

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