राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने प्रक्रिया की जानकारी दी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में विधानसभा उप-निर्वाचन 2020 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशील हो गई है। जिले की  24- मरवाही विधानसभा उपचुनाव हेतु 9 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की जायेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर  नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर, मतदान की तिथि 3 नवंबर है। मतगणना 10 नवम्बर को की जायेगी। विधानसभा उप-चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया 12 नवम्बर 2020 तक पूर्ण होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने सभी शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने तथा कर्मचारियों को  निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करने कहा है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने 29 सितम्बर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करें।  दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन ’’भ्रष्ट आचरण’’ और अपराध हैं- जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार-प्रसार करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना। सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए।

किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, बैनर टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहिए। एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिए।

राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व से ही उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि उनके द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निषेधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है, यदि ऐसे आदेश लागू हो तो उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए, यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उनके लिए समय रहते आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबंधित अधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करना चाहिए और इसकी अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिए कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को अग्रिम सूचना दे दें ताकि वे आवश्यक व्यवस्था कर सकें।यातायात के नियमों और प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिगेश पटेल सहित जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

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