तीन दिनों से शहर में उठ रही थी मांग, आज शाम को जारी हुआ आदेश

बिलासपुर।  कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने कल  3  अगस्त को एक दिन के लिये सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक राखी और मिठाईयों की दुकानों को खोलने एवं विक्रय की अनुमति दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जिला प्रशासन और पुलिस के लिये चुनौती होगी।

जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 3 अगस्त को केवल एक दिन के लिये रक्षा बंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है। इस दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंस का पालन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। पूर्व में प्रसारित अन्य कार्यालयीन आदेश यथावत रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये 6 अगस्त तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच विधायक, महापौर तथा अन्य जन प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि त्यौहारों को देखते हुए मिठाईयों और राखियों की दुकानों को छूट दी जाये। जिला प्रशासन ने किराना दुकानों में त्यौहारों की सामग्री बेचने की छूट तो दे दी लेकिन सैकड़ों की संख्या में हर साल राखी बेचने वाले छोटे-छोटे अस्थायी दुकानदारों को किसी तरह की रियायत नहीं मिली। इसी तरह से रेस्टॉरेंट और मिठाई की दुकानें भी उन आवश्यक सेवाओं की दुकानों की सूची से अलग होने के कारण नहीं खुल सकीं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति है।

इस बीच अघोषित रूप से कुछ स्ट्रीट वेंडर्स कंपनी गार्डन और चौपाटी में राखी की दुकानें सजा चुके थे पर उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी। मिठाई की दुकानों का शटर तो लगातार गिरा हुआ ही है।

जिला प्रशासन द्वारा खरीदी के लिये दिये गये सीमित समय के चलते बाजार में कल सुबह से भीड़ उमड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के उल्लंघन की आशंका है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here