बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि जाति छानबीन समिति के नये नियमों के तहत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त और निलम्बित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाये।

ज्ञात हो कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली की जिला समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित किया गया था जबकि गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले की समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक व जकांछ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। इस आधार पर दोनों को हाल ही में मरवाही विधानसभा उप चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उनका नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई आज चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन की डबल बेंच में हुई, जिसमें बताया गया कि पूर्व में निलम्बित ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय समिति को निर्णय लिया जाना है। निलंबन के आदेश को ऋचा जोगी ने कोई चुनौती नहीं दी है। अमित जोगी व ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्रों पर निर्णय संत कुमार नेताम के आवेदन के आधार पर लिया गया था। आज की कार्रवाई में उनके अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से हाईकोर्ट से कहा गया कि शिकायतकर्ता को ही पक्षकार नहीं बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने सभी सम्बन्धित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here