बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को पद से  हटाने पर रोक लगा दी है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम, मंडल एवं आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश निकाला था। इसके विरुद्ध महिला आयोग की अध्यक्ष नायक ने हाई कोर्ट में पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच ने इस पर सुनवाई के बाद उन्हें स्थगन देते हुए किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
मालूम हो कि कांग्रेस सरकार में किरणमयी में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। जुलाई 2023 में उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वह जुलाई 2026 तक अपने पद पर कार्य कर सकेंगीं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here