बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजद्रोह और अनुपातहीन संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी आईपीएस जेपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

ज्ञात हो की आर्थिक अपराध शाखा ने सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था इसके बाद वह लगातार न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है निचली अदालत ने उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। केस डायरी नहीं आने पर  पहले के आवेदन पर सुनवाई आगे बढ़ाई गई थी। आज जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकल पीठ ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

जेपी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की तबीयत लगातार जेल में खराब होने का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की थी। साथ ही उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए जेल से बाहर आना जरूरी है।

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here