बिलासपुर। राज्य की सरकारी नौकरियों में होने वाली सभी नई नियुक्तियों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू करने की मांग को लेकर दायर अनेक याचिकाओं पर एक साथ 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की नौकरियों में 58 फीसदी आरक्षण के नियम को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में लिए गए साक्षात्कार को निरस्त कर नई सूची तैयार की जा रही है। अब हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर कहा गया है कि नई नियुक्तियों में इस आदेश का पालन किया जाए। एक याचिका में खनिज अधिकारी के पद पर चल रही चयन प्रक्रिया में पूर्व की 50 फीसदी आरक्षण की प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है।

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