बिलासपुर। रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसे लेकर उर्वरक व्यवसाय कर रहे निजी थोक, खुदरा विक्रेताओं एवं सहकारी समिति के स्टाक का सत्यापन कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक लगातार कर रहे हैं। विक्रेताओं की पी.ओ.एस. मशीन स्टाक में जितनी खाद की मात्रा अंकित है, उतनी ही मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाये जाने पर संबंधित 18 फर्मों को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्टॉक समायोजन के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके पश्चात भी भिन्नता पाए जाने पर फर्म के लाइसेंस के निलंबन एवं निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर जिले में उर्वरक निरीक्षकों ने तखतपुर विकासखंड में रामकृष्ण कृषि सुरक्षा केन्द्र लाखासार, अंसारी खाद भण्डार तखतपुर, यादव बिल्डिंग मटेरियल एण्ड खाद भण्डार बेलसरी, प्रज्ञा कृषि केन्द्र जरौंधा, योगेश कृषि केन्द्र मुरू, मोहन कृषि केन्द्र तखतपुर, कौशिक कृषि सेवा केन्द्र ढनढन, कौशिक कृषि केन्द्र सकरी, गोस्वामी कृषि केन्द्र लिम्हा, बजरंग खाद भण्डार तखतपुर, आदिशक्ति कृषि मुरू, यादव बिल्डिंग मटेरियल तखतपुर को नोटिस जारी किया है। इसी तरह मस्तूरी विकासखंड में पटेल कृषि केन्द्र जयरामनगर, रामफल खाद विक्रय केन्द्र मल्हार, एवं बिल्हा विकासखंड में शिव खाद भण्डार बुधवारी, कृषि सेवा केन्द्र चकरभाठा, कृषि उद्यान केन्द्र तिफरा, त्रिवेणी खाद भण्डार तिफरा को नोटिस जारी किया गया है।

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